6 से 14 वर्ष के हरेक भारतीय बच्चे को "निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा" का हक है। संविधान 21 (अ) के तहत इसे भी एक "बुनियादी अधिकार " बना दिया गया है । अत: राज्य को यह सुनिश्चित करने में सहायक बनना होगा कि सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा मिले और 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे , प्रतिदिन व नियमित रूप से स्कूल जाएँ ।
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